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तीन तस्करों को 10-10 साल का कारावास, एक-एक लाख रुपए जुर्माने के दिए गए आदेश

विशिष्ट न्यायाधीश ने अफीम तस्करी के साढ़े तीन साल पुराने मामले में  तीन जनों को दोषीमानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई

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भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) विक्रांत गुप्ता ने अफीम तस्करी के साढ़े तीन साल पुराने मामले में सोमवार को तीन जनों को दोषीमानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

 

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सजा पाने वालों में लक्ष्मीपुरा (पुर) निवासी मोहनलाल जाट, पीपलीकलां (गंगरार) निवासी उदयलाल जाट तथा आटूण निवासी राधेश्याम उर्फ श्याम माली शामिल है। प्रकरण के अनुसार 21 फरवरी 2014 को हमीरगढ़ थानाप्रभारी गजराज चौधरी हमीरगढ़ चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान चित्तौडग़ढ़ की ओर से आई कार को रोकने का इशारा किया। चालक ने वाहन को रोकने की बजाए वापस घूमाकर जाने लगा। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करके कार को रोक लिया।

 

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कार में चालक समेत तीन जनें सवार थे। कार की पीछे की सीट पर थैली मिली। जिसमें 2 किलो 750 ग्राम अफीम मिली। मौके से मोहनलाल, उदयलाल व राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया गया। एनडपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच बाद में प्रतापनगर थाना पुलिस को सौपी गई।