
भीलवाड़ा में दो तस्करों को 10-10 साल की सजा
विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने डोडा-चूरा तस्करी के सवा पांच साल पुराने मामले में दो तस्करों काे दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई। एक-एक लाख रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में पंजाब के सोमनाथ शर्मा तथा श्रीगंगानगर जिले के खाजुवाला निवासी भगवानाराम ओड शामिल है। अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने के बाद चालानी गार्ड जेल ले गए।
प्रकरण के अनुसार 27 जून 2018 को हमीरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बरड़ौद चौराहे पर चित्तौड़गढ़ की ओर से आई कार को रुकने का इशारा किया। चालक कार भगा ले जाने लगा। पुलिस ने पीछा कर स्वरूपगंज चौराहे पर कार रूकवा ली। कार सवार दो जने उतर कर भागने लगे। इन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी में कार से चार बोरों में 101 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। चालक सोमनाथ और साथी भगवानाराम को गिरफ्तार कर एनडीएसपी एक्ट में मामला दर्ज किया। दोनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचन्द्र चौधरी ने अभियुक्तों के खिलाफ 7 गवाह और 63 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई।
Published on:
28 Sept 2023 12:05 pm
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