
भोपाल. खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी मिलने के बाद उसे बेचने वालों पर एडीएम जीपी माली की कोर्ट ने 5 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर इन दुकानदारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ये मामले दो-तीन साल पुराने हैं, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दस नंबर मार्केट स्थित डे टू डे नीड्स पर जांच की, जहां से जांच के लिए गोवा फ्रेश काजू ड्रायफ्रूट का सैंपल लिया गया। लेबोरेटरी में जांच के बाद काजू मिस ब्रांडेड निकला है। इधर शैतान सिंह मार्केट में बाइक से दूध बेचने वाले विजय यादव से दूध का सैंपल लिया। जिसकी जांच में पता चला कि विजय गाय और भैंस का दूध मिलाकर बेच रहा था।
मिसब्रांडेड मिला फ्लेवर्ड मिल्क
हबीबगंज रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर सुघर सिंह पिता हरिसिंह के स्टॉल से स्टरलाइज होमोजीनाइज्ड फ्लेवर्ड मिल्क सैंपल जांच में मिस ब्रांडेड मिला। जिससे स्टॉल संचालक पर 60 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इसी तरह प्लॉट नंबर 59 ग्राउंड फ्लोर एमपी नगर जोन-1 स्थित लक्ष्मी निधि रिटेल मार्ट में फल्ली दाना मिस ब्रांडेड मिला। इसके संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।
फैट निकालकर बेच रहे थे दही
आयुष्मान मेडिकल डायग्नोस्टिक सी सेक्टर शाहपुरा स्थित कैंटीन में जांच की गई। यहां से दही के सैंपल लिए गए। सैंपल जांच में पता चला कि इस दही में फैट नहीं था। इसके आधार पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसके संचालकों पर 50 हजार का जुर्माना किया है।
संचालक ने बताया कि यह हॉस्पिटल प्रबंधन चलाता है। डॉक्टर्स ने ही यहां बिना फैट का दही रखने की बात कही थी। इधर होशंगाबाद रोड स्थित प्रकाश फैमिली ढाबा गणेश नगर में हल्दी पावडर की जांच में यह अमानक पाया गया। इसके आधार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
लेबोरेटरी में जांच के बाद काजू मिस ब्रांडेड निकला है। इधर शैतान सिंह मार्केट में बाइक से दूध बेचने वाले विजय यादव से दूध का सैंपल लिया। जिसकी जांच में पता चला कि विजय गाय और भैंस का दूध मिलाकर बेच रहा था।
Published on:
28 Feb 2018 08:02 am

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