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प्रधानमंत्री उज्जवला 2.0 योजना में अतिरिक्त एक करोड़ गैस कनेक्शन होगे जारी

मध्यप्रदेश के 9 लाख निर्धन परिवारों को मिलेगा लाभ

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CM Shivraj Singh Chauhan MP CM Shivraj Singh Chauhan Sick News

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भोपाल : प्रधानमंत्री उज्जवला 2.0 योजना के अंतर्गत देश के एक करोड़ निर्धन परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किये जायेंगे। योजना में मध्यप्रदेश के 9 लाख निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि योजना के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किये जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। इसके साथ ही प्रथम रिफिल एवं गैस चूल्हा (हॉट-प्लेट) भी नि:शुल्क दिया जायेगा।

गरीब गृहस्थी से संबंधित महिला होंगी हितग्राही

प्रमुख सचिव किदवई ने बताया‍कि उज्जवला योजना के अंतर्गत ऐसी वयस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी, जो गरीब गृहस्थी से संबंध रखती हैं एवं जिनकी गृहस्थी में किसी भी प्रकार का गैस कनेक्शन पहले से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ऐसे हितग्राही, जो SECC 2011 की सूची के अनुसार पात्र हों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत श्रेणी की महिलाएँ कनेक्शन का लाभ ले सकेंगी।

प्रदेश के 9 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि उज्जवला 2.0 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 9 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व से तैयार ई-केवाईसी की संख्या 2 लाख 33 हजार है। प्रदेश में 38 ऐसे जिले हैं, जहाँ एलपीजी कव्हरेज 90 प्रतिशत से कम है। ऐसे जिलों में प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी जमा कराई जा रही है। श्री किदवई ने बताया कि विकासखण्ड में लागू इस योजना का लाभ प्रवासी मजदूर, जो अन्य राज्यों से हैं, को भी दिया जायेगा। हितग्राही ई-केवाईसी में अधूरी जानकारी को उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से पूरी करा सकते हैं। आवेदक परिवार अपनी इच्छा अनुसार कम्पनी एवं गैस वितरक का चयन कर सकेगा।

हितग्राही 7 दिन में पूरे करें अपने अधूरे प्रपत्र

ऐसे चिन्हित परिवार, जिनके पास आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है, मुखिया के साथ अन्य वयस्क सदस्यों को प्राथमिकता पर 'आधार' पंजीयन कराना होगा। राज्य सरकार द्वारा पंजीयन कार्य को विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जायेगा। जिन हितग्राहियों का बैंक खाता नहीं है, वे 7 दिन के अंदर बैंक खाता खुलवायेंगे। जन-धन बैंक खाते का उपयोग गैस कनेक्शन के लिये मान्य रहेगा।

प्रमुख सचिव खाद्य किदवई ने बताया कि जिलों में गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिये शिविर लगाकर केवाईसी प्रपत्रों की जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर गैस कनेक्शन स्वीकृत किया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। गैस कनेक्शन जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित समारोह में प्रदाय किये जायेंगे।