परिवहन आयुक्त के अनुसार एक अगस्त से पहले जिन लोगों ने अपना आवेदन लगाकर अपॉइंटमेंट ले लिया है, उन्हें वर्तमान व्यवस्था के तहत ही प्रकरण निपटाना पड़ेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि अनलॉक के बाद भोपाल में ऑनलाइन लंबित प्रकरण निपटा लिए गए हैं, केवल पूर्व में जारी अपाइंटमेंट के प्रकरणों को ऑफ लाइन प्रोसेस किया जा रहा है।
इस प्रकार कर सकेंगे आवेदन
1- आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले मप्र परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वेबसाइट के माध्यम से सारथी लिंक पर पहुंचने के बाद आपको सामने ही स्क्रीन पर लाइसेंस एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें। अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा इसमें लर्नर लाइसेंस में न्यू पर क्लिक करें और आगे बढ़ते जाएं। इस दौरान आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा और केवायसी प्रक्रिया को पूरा करने पर आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस प्रिंट कर सकेंगे।
2- जिन लोगों के पास आधार है, लेकिन पता बदल गया या उसमें कोई गलती है। वे लोग वोटर आइडी कार्ड से लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्हें भी वेबसाइट के माध्यम से सारथी लिंक पर पहुंच कर अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा और सारे दस्तावेज अपलोड करना होंगे। इस दौरान भी मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी आएगा और आगे की प्रक्रिया पूरी करना होगी।