मंत्री का ऐलान, 105 वर्गमीटर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ तुरंत मिलेगी स्वीकृति
भोपाल. मध्यप्रदेश में अपना मकान बनवानेवालों के लिए अच्छी खबर है.
अब मकान बनाने के लिए बिल्डिंग के नक्शे की मंजूरी ऑटोमैटिक तरीके से डीम्ड फॉर्मूले में मिलेगी। यानी कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर नक्शे की डिजिटल प्रति लगाकर शुल्क जमा करेगा तो तय प्रक्रिया में उसे मंजूर माना जाएगा। टीएनपीसी, नगर निगम या अन्य जगह चक्कर नहीं काटने होंगे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेेंद्र सिंह ने बुधवार को किया ऐलान -बदलाव सरकार जल्द लागू करने जा रही है। ऐलान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेेंद्र सिंह ने बुधवार को किया है। उन्होंने कहा है कि नक्शों की मंजूरी के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं रह जाएगी।
भूमि विकास नियम.2012 के नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया - मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में 105 वर्गमीटर तक के भू.खंडों पर आवासीय भवन निर्माण की अनुमति देने डीम्ड सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसके लिए भूमि विकास नियम.2012 के नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
यह होगा फायदा
- टीएनपीसी, नगर निगम या अन्य जगह चक्कर नहीं काटने होंगे।
- नक्शे के नाम पर होने वाली गड़बड़ी.भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
मध्यप्रदेश में अभी यह व्यवस्था
मंत्री सिंह ने बताया कि अभी ऑटोमैटिक बिल्डिंग प्लान अपू्रवल सिस्टम के तहत ऑनलाइन भवन अनुज्ञा दी जाती है। इसमें 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर निजी वास्तुविदों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने अधिकृत किया है। अब इसे और सरल करने के लिए 105 वर्गमीटर तक ऑटोमैटिक मंजूरी का सिस्टम लाना तय किया है। इसलिए इसे अपनाया जा रहा है।