इसके अलावा, इस योजना का लाभ उस निर्धन नागरिक को मिलेगा, जिनका नाम 1 जनवरी 2021 को ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज दिखेगा, जहां वो रहना चाहता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में रहने के लिए उस परिवार के पास अपना स्वयं का मकान नहीं होना चाहिए, न ही खेती के लिए खुद की पर्याप्त जमीन हो।
यह भी पढ़ें- फिर जारी हुई बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ओले और बिजली गिरने का भी अलर्ट
इन्हें माना जाएगा योजना के तहत पात्र
‘मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना’ के पात्र व्यक्ति के लिए जरूरी है कि, उसके पास खुद का कोई आवास ना हो। इसके अलावा आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन भी न हो। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता रखता हो। इसके अलावा आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। वहीं आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में ना हो और इसके अलावा आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वो आवासीय भूखंड जाता है, 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज हो।
यह भी पढ़ें- 4 साल बाद भी नहीं बना पुल, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं स्कूली छात्र
ऑनलाइन करना होगा आवेदन, जानें प्रक्रिया
उर्फी जावेद के ये लुक्स देखकर आप भी रह जएंगे हैरान- देखें Video