
Bhopal Private Schools : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ कलेक्टर एक्शन मोड में हैं। जिला कलेक्टर ने डीपीएस स्कूल कोलार रोड, श्री चैतन्य टेक्नों कोलार रोड भोपाल, कैपियन स्कूल भौरी, सेज इंटरनेशनल कोलार रोड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि, इन चारों स्कूलों पर भोपाल कलेक्टर ने फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने के कारण पालकों से नियम विरुद्ध फीस को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अब इन्हें धारा 9 (9) के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों ही शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को साफ निर्देश दिया गया था कि वह अपनी फीस का ब्यौरा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। उसके लिए 24 जून लास्ट डेट रखी गई थी। इसके बावजूद भी इसका पालन नहीं किया गया। जिसके बाद अब भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एक्शन ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लिए 25 जनवरी 2018 में फीस रेगुलेशन एक्ट भी लागू किया था। कई स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली की शिकायतें भी आई थी। जिसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है।
Updated on:
27 Jun 2024 06:39 pm
Published on:
27 Jun 2024 06:29 pm
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