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सेकंड AC कोच में चोरी हुआ मोबाइल, उपभोक्ता फोरम ने रेलवे से दिलाया 24 हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर 23 हजार 900 सौ रुपए का जुर्माना लगाया

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भोपाल

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Vikas Verma

Jan 16, 2020

चींटियों ने उपभोक्ता फोरम से दिलवाए 20 हजार रुपए

चींटियों ने उपभोक्ता फोरम से दिलवाए 20 हजार रुपए

भोपाल। गोवा एक्सप्रेस के सेकेंड एसी कोच से एक यात्री का मोबाइल चोरी होने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर 23 हजार 900 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय जिला फोरम के अध्यक्ष जस्टिस आरके भावे व सदस्य सुनील श्रीवास्तव की बेंच ने सुनाया। होशंगाबाद रोड स्थित फॉ'र्यून डिवाइन सिटी निवासी अनिल सप्रे ने जिला फोरम में याचिका पेश कर बताया कि 1 अगस्त 2018 को उन्होंने गोवा एक्सप्रेस ट्रेन में ऑनलाइन सेकेंड ऐसी टिकट बुक की थी।

यात्रा करने के दौरान उपभोक्ता की ट्रेन में नींद लग गई। जिस कारण भोपाल से कोपरगांव के बीच किसी अज्ञात चोर द्वारा उनका सैमसंग फोन चुरा लिया गया। इसकी कीमत 15 हजार 900 सौ रुपए थी। जिसकी सूचना उपभोक्ता ने फौरन टीसी को दी। टीसी द्वारा चोरी की सूचना पुलिस थाना जीआरपी मनमाड़ को दी गई।

रेलवे ने किया जवाबदारी से इंकार

रेलवे ने फोरम के पत्र के जवाब में कहा कि रेलवे के नियम के तहत जो किराया प्राप्त करता है वह केवल यात्रा के लिए किया जाता है। उपभोक्ता जो सामान साथ ले जा रहे थे वह रेलवे की अभिरक्षा में नहीं दिया। जिस कारण रेलवे किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। वहीं उपभोक्ता ने कहा कि किसी भी रिजर्व बोगी में अनाधिकृत व्यक्ति घुसकर मोबाइल चोरी किया है।

ऐसा रेलवे द्वारा सुरक्षा में कमी के कारण हुआ। इस मामले में फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि जब रिजर्व कोच में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता तो फोन कैसे चोरी हो सकता है। रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने में असफल रहा, जिसकी वजह से रेलयात्री को परेशान होना पड़ा। अब रेलवे को हर्जाना राशि यात्री को चुकानी होगी।