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jitendra chourasiya@ भोपाल। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रविवार को राज्य शासन ने बड़े फैसले किए हैं। जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सीएमएचओ को मजिस्ट्रियल अधिकार दे दिए गए हैं। वहीं ३१ मार्च तक सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, आंगनवाड़ी, सिनेमाघर, मैरिज गार्डन, पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम व स्वीमिंग पुल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सरकारी यात्राओं, प्रशिक्षण, सार्वजनिक समारोह व बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाद दी गई है। इसके अलावा धार्मिक प्रमुखों से भी धार्मिक समारोह कम से कम करने के लिए आग्रह किया गया है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मेरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, स्वीमिंग-पूल, आँगनवाड़ी आदि को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को बंद किया गया है। सांस्कृतिक समारोह, सार्वजनिक समारोह, आधिकारिक यात्राओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। विकासखण्ड स्तर तक शांति समितियों की बैठक आयोजित कर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और धर्म गुरूओं के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लोगों को जागरूक करने को कहा जा रहा है। धार्मिक प्रमुखों से कम से कम धार्मिक समारोह करने का आग्रह किया जाये। इसके साथ ही, 20 से अधिक लोगों की सभाओं को रोकने के लिये कानूनी उपाय किए जाएँ। विशेष तैयारियों और आपदा की स्थिति से निपटने के लिये अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किये जाएँ।
बैठक में नोवल कोरोना वायरस का प्रसार प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर रोकने के लिये किये गये उपायों को ध्यान में रखकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों और अन्य लोगों की राजधानी भोपाल में बहुत अधिक यात्रा की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
Published on:
15 Mar 2020 09:13 pm

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