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रेप के आरोपी डिप्टी कमिश्नर को मिली जमानत, किया ये बड़ा खुलासा

असिस्टेंट कमिश्नर से भोपाल के होटल में रेप का मामला...

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महिला असिस्टेंट कमिश्नर

भोपाल@सुनील मिश्रा की रिपोर्ट...

असिस्टेंट कमिश्नर महिला से ज्यादती के मामले में उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार सिंह को जिला अदालत से जमानत मिल गई है।

अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये हैं। अदालत ने पंकज सिंह को 50-50 हजार की सक्षम जमानत पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। अदालत के अनुसार केस डायरी से स्पष्ट है कि फरियादी महिला और आरोपी करीब 8 साल से एक दूसरे को जानते थे।

अर्जी पर सुनवाई के दौरान पंकज सिंह की ओर से बताया गया कि घटना के दिन फरियादी महिला और पंकज दोनों एक ही होटल में रूके थे। दोनों ने साथ लंच और डिनर किया था।

होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे से इस बात की पुष्टि हो जायेगी। फरियादी महिला पंकज सिंह पर पत्नी से तलाक लेकर शादी करना चाहती है। मना करने पर पंकज को झूठे केस में फंसाया है।

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इधर,अंबरीश शर्मा की जमानत अर्जी नामंजूर:

व्यापम में हुए पीएमटी 2012 परीक्षा घोटाले के मामले में जेल में बंद पीपुल्स मेडिकल कॉलेज की एडमिशन कमेटी के डायरेक्टर कैप्टन अंबरीश शर्मा की जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी है।

अंबरीश शर्मा की ओर से शहर का प्रतिष्ठित नागरिक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निजी पायलट होने, केस डायरी में कोई सबूत नहीं होने सहित अन्य दलीलें देकर जमानत अर्जी लगाई गई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश भगवत प्रसाद पांडे ने अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये हैं। अदालत के अनुसार अंबरीश शर्मा के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या केस डायरी में पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने जमानत अर्जी पर आपत्ति दर्ज कर बताया कि पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में डीएमई को गलत जानकारी देकर अपात्र छात्रों को प्रवेश दिलाया गया था। उस दौरान अंबरीश शर्मा कॉलेज में एडमिशन कमेटी के डायरेक्टर थे।

जमानत लेने के लिए सीएम का पायलट होने की दलील देकर सीएम की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जमानत अर्जी खारिज की जाये।

व्यवसायी को 2 साल की सजा- 96 लाख जुर्माना चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने व्यवसायी आशीष अग्रवाल निवासी मारवाड़ी रोड भोपाल को 2 साल के सश्रम कारावास-96 लाख 20 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

चेक बाउंस के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने गुरूवार को यह फैसला सुनाया है। 65 लाख के चेक बाउंस के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। आशीष अग्रवाल ने वर्ष 2007 में ग्राम बड़वई तहसील हुजूर की करीब 3 एकड़ जमीन एयरपोर्ट निवासी एसके मिहानी से खरीदी थी।

सौदा 1 करोड़ 10 लाख में हुआ था। जमीन की रजिस्ट्री के समय आशीष अग्रवाल ने 45 लाख रूपये नगद और 65 लाख रूपये का चेक मिहानी को दिया था। चेक बाउंस होने पर मिहानी ने अदालत में आशीष अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा लगाया था।