कोई मतदाता वोटिंग के अधिकार से वंचित न रहे इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को प्रदेशभर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की ओर से हर मतदाता से अपने मत का अधिकार करने की अपील की है। कोई भी मतदाता वोटिंग के अधिकार से वंचित न रह पाए इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है पर किसी वजह से उसका वोटर आईडी उपलब्ध न हो, तब भी वो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी तरह अगर किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं हो, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में तब भी वो मतदान कर सकता है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाने का विकल्प दिया गया है।
वोटर आईडी के स्थान पर इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो समेत पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
NRI पासपोर्ट दिखाकर कर सकते हैं मतदान
अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (NRI) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। अगर ई-पिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है तो उस मतदाता को इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर भी मतदाता वोट डाल सकता है।