
बिलाबोंग स्कूल की बच्ची से दुष्कर्म मामले पर बड़ा फैसला, बस ड्राइवर को उम्रकैद, महिला साथी को 20 साल कारावास
भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बिलाबोंग हाई इंटकनेशनल स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म मामले में सोमवार को फैसला सुना दिया है। शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद बस ड्राइवर को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार दे दिया था। साथ ही, महिला केयर टेकर को ड्राइवर का सहयोग देने का दोषी मान लिया था। इसके बाद आज दोनों दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रेक कोर्ट में फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने बस ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो वहीं, महिला सहयोगी को 20 साल कारावास का ऐलान किया है। साथ ही, दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने 16 - 16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि, बीते 8 सितंबर को राजधानी भोपाल में स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के बस चालक हनुमंत जाटव ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ बस में बच्चों की निगरानी के लिए चलने वाली महिला सहकर्मी ने भी बस चालक का कुकृत्य में सहयोग किया था। इसी मामले को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पैसला सुनाया है। आपको बता दें कि, इस मामले में 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ड्राइवर और महिला सहयोगी को बच्ची से कुकर्म का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
इनपर भी केस दर्ज
बता दें कि, इस मामले में बिलाबोंग स्कूल के चेयरपर्सन प्रमोटर नज़्म जमाल, चेयरमैन ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रासपोर्ट मैनेजर सय्यद बिलाल के खिलाफ 188, पाक्सो एक्ट-21 में मामला दर्ज हुआ है। अपराध दबाने के आरोप में पाक्सो एक्ट-21 लगाई गई है। मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी ड्राइवर और सहयोगी महिला को जेल भेज दिया गया है।
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Published on:
12 Dec 2022 01:31 pm
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