
Good news: उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के सभी प्रोफेसरों के लिए एक समान 10 हजार एजीपी (एब्सट्रेक्ट ग्रेड पे) का वेतनमान लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश शुक्रवार को जारी किया गया।
प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और संबंधित अधिकारियों को आभार व्यक्त किया है। संघ के अध्यक्ष प्रो आनंद शर्मा और उपाध्यक्ष डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि संघ लंबे समय से कॉलेजों में कार्यरत सभी प्राध्यापकों के लिए एक समान वेतनमान की मांग कर रहा था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 4 मार्च 2024 को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया था।
बैठक में मप्र शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के अंतर्गत कार्यरत सीधी भर्ती, पदोन्नत और पदनामित प्राध्यापकों को यूजीसी छठे वेतनमान के तहत 1 जनवरी 2006 से 3700-67000 रुपए और 10 हजार रुपए एजीपी का वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस निर्णय के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी किया।
Updated on:
07 Sept 2024 09:06 am
Published on:
07 Sept 2024 09:01 am

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