
भोपाल. 11 फरवरी को प्रदेशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसमें नल, बिजली और संपत्ति के करों में बंपर छूट मिलेगी, जिस व्यक्ति का लंबे समय से कोई बिल बकाया है, वह इस अवसर का लाभ लेकर फायदा उठा सकता है, क्योंकि 11 फरवरी को अगर आप पेंडिंग बिल जमा करते हैं तो आपको अभी तक लगी पेनल्टी पूरी तरह माफ हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो आपको केवल मूल राशि ही जमा करनी पड़ेगी, आप पर लगा जुर्माना माफ हो जाएगा।
प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य टैक्स पर बंपर छूट मिलेगी। इसके लिए चार दिन लोक अदालत लगेंगी। इसमें एक लाख रुपए तक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो पचास फीसदी तक अधिभार की छूट मिल सकेगी।
नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस साल चार दिन 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगेंगी। संपत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी।
11 फरवरी: वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर
13 मई, 9 सितंबर, 9 दिसंबर: 2022-23 तक बकाया पर।
-संपत्ति कर के ऐसे केस, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100% तक की छूट।
-कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा व एक लाख तक है, उनमें
50% तक की छूट।
-कर व अधिभार की राशि एक लाख से ज्यादा बकाया है, उनमें अधिभार में 25% तक की छूट।
बाकी टैक्स में ऐसी छूट
जल कर-उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार से ज्यादा और 50 हजार तक बकाया है उनमें अधिभार में 75% तक की छूट दी जाएगी। जिनमें उपभोक्ता प्रभार व अधिभार 50 हजार से ज्यादा बकाया है, उनमें अधिभार में 50% की छूट दी जाएगी। यह छूट एक बार ही दी जाएगी।
Published on:
09 Feb 2023 08:20 am
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