हालांकि, लाइसेंसधारी शराब विक्रेताओं को कुछ रियायत देते हुए लाइसेंस खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक दुकानें जारी रखने की छूट दी है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच के आदेश के अनुसार सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पडऩे वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, न ही उसका नवीनीकरण किया जाएगा। राजमार्गों के किनारे से शराब के विज्ञापन और बोर्ड हटाए जाएंगे।