भोपाल

Income Tax Calculator- ऐसे करें अपना टैक्स का कैलकुलेशन, साथ ही जानें कि नई और पुरानी कर-व्यवस्था में से कौन सी है बेहतर?

- ऐसे करें अपने टैक्स का कैलकुलेशन

3 min read
Feb 23, 2023

income tax Calculator: आयकर से संबंधित आईटीआर (ITR) फॉर्म को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पूर्व में ही जारी कर दिया है। इसके तहत आयकरदाता 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल कर सकेंगे। वहीं 2023-24 यानि नए असेसमेंट ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। हर साल की भांति अंतिम तिथि के बाद भी तारीख का आगे बढ़ना, इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम ही है।

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट 2023 के तहत नई टैक्स व्यवस्था (tax regime) में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। ऐसे में कई आयकर दाताओं में संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। जिसके चलते लोगों में नई और पुरानी कर व्यवस्था को लेकर अलग अलग विचार व्यक्त किए जा रहे हैं।

वहीं आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को यह समझने में मदद करने के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator) लॉन्च किया है ताकि वे जान सकें कि कौन सी आयकर व्यवस्था (tax regime) उनके लिए बेहतर होगी? जिसका लाभ देश सहित मध्यप्रदेश के लोग भी उठा सकेंगे।

आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator) के साथ आयकर दाता यह तुलना कर सकते हैं कि यदि वे दोनों में से किसी एक को चुनते हैं तो उन्हें कितना टैक्स देना होगा। विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी (Income Tax Of India) से ट्वीट करते हुए कहा कि टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator) अब लाइव है! धारा 115 बीएसी के अनुसार व्यक्ति/एओपी/बीओआई/एचयूएफ/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी) के लिए नई टैक्स व्यवस्था (tax regime) की तुलना में पुरानी कर व्यवस्था की जांच करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस टैक्स कैलकुलेटर (Income Tax Calculator) को आईटी विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। हर बार इसे अप्रैल में नोटिफाई किया जाता था। डिपार्टमेंट का इस पर कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ITR Form फाइल करने वालों को पर्याप्त समय मिल सके। अगर आप फॉर्म फाइल करने की सोच रहे हैं और आपका मन इस बार बिना किसी थर्ड पार्टी एजेंट की मदद से फाइल करनी है तो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं।

जानें कैसे करें अपने टैक्स का कैलकुलेशन (Income Tax Calculator)?
कर दाता के समक्ष लिंक ओपेन करने के ठीक बाद एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। उसमें व्यक्ति को मांगी गई जानकारी देनी होगी। उसमें अपना पता, ग्रॉस सैलरी, कमाई, छूट जिसे आपको दावा करना है। जैसी सभी जानकारी आपको फॉर्म में दिए गए बॉक्स में भरनी होगी।

जैसे-जैसे आप उसमें जानकारी भरते जाएंगे, वैसे-वैसे वह आपको टैक्स कैलकुलेट (Income Tax Calculator) कर आपको बताता जाएगा। ज्ञात हो कि आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से रिटर्न का फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

आयकर खुद से फाइल करने का ये भी है तरीका :

जरूरी दस्तावेज : PAN, आधार, बैंक खाते का डिटेल, फॉर्म 16, अन्य इनकम की जानकारी, निवेश डिटेल

ऐसे करें प्रोसेस
सबसे पहले ई-फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाईट पर जाएं - click here

यहां सबसे पहले Register Yourself पर क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें।

अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा Taxpayer, इसपर क्लिक करें और अपने PAN card की डिटेल्स डालें, इसके बाद कंटीन्यू पर क्लिक करें।

अब आपके नाम, पता, उम्र और जेन्डर आदि की जानकारी के लिए एक फॉर्म आएगा। आप इसे अपने पहचान पत्र या आधार कार्ड के अनुसार ही भर दें।

इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाईल नंबर भी रजिस्टर करना होगा। ये पूरा होने के बाद फॉर्म पूरा हो जाएगा और आपको फिर से Continue पर क्लिक करना होगा।

अब आपके मोबाईल पर 6 डिजिट का एक OTP आयेगा, इसे आपको वेबसाईट पर डालकर अपना रेजिस्ट्रैशन पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने यूजरनेम के साथ पसवॉर्ड सेट कर सकेंगे।

अब आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

लॉगिन के बाद आपके सामने कई लेबल्स आएंगे। इसमें आपको ई-फाइल वाले लेबल पर क्लिक कर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना होगा।

Updated on:
23 Feb 2023 08:42 pm
Published on:
23 Feb 2023 08:40 pm
Also Read
View All

अगली खबर