
भोपाल. वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग के मैसेज आने लगे हैं। ITR 2022 भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल 31 जुलाई तक इंडिविजुअल अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगर लास्ट डेट निकलने के बाद आपने आईटीआर फाइल किया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वहीं कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
2.5 लाख से शुरू होता है टैक्स ब्रैकेट
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है और वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। ऐसे लोगों की आय यदि 2.5 लाख रुपये से अधिक होती है तो ही टैक्स देना होगा। जिन लोगों की सालाना आय 2.5 रुपये लाख से 5 लाख रुपये के बीच में उनको सामान्य तौर पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है छूट
वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है तो उनको भी टैक्स देना होगा। इस उम्र सीमा के लोगों के लिए टैक्स ब्रैकेट 3 लाख रुपये की वार्षिक आय से शुरू होता है। इनको सालाना 3 लाख रुपये की आय होने पर टैक्स देना होगा जो 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट के साथ देना पड़ेगा।
इनको 2.5 लाख रुपये की छूट
जिन लोगों की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है। उनको वेरी सीनियर सिटीजन की केटेगरी में रखा जाता है। इन लोगों को टैक्स भरने में एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इन लोगों की वार्षिक आय पांच लाख से अधिक होगी तो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। इनको नॉर्मल टैक्सपेयर की अपेक्षा 2.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
Published on:
30 Jun 2022 03:52 pm

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