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Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों को 23वीं किस्त के साथ मिले इन योजनाओं के भी पैसे

Ladli Behna Yojana : मध्यप्रदेश की लाखों महिलाओं को 'लाड़ली बहना योजना' की 23वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ये इंतजार बुधवार को खत्म हो गाया। सीएम डॉ. मोहन यादव मंडला के टिकरवारा से राशि सिंगल क्लिक से जारी की। इसके साथ ही दो अन्य योजनाओं के पैसे भी खाते में ट्रांसफर किए गए।

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Ladli Behna Yojana will not be stopped in MP

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Ladli Behna Yojana :मध्यप्रदेश की लाखों महिलाओं को 'लाड़ली बहना योजना' की 23वीं किस्त (23rd installment) का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आमतौर पर योजना की राशि महिने की 10 तारीख को लाड़ली बहनो के खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इस बार 10 तारीख की जगह 1250 रुपए की किस्त बुधवार को खातों में आई। बता दें कि लाड़ली बहना योजना के साथ ही दो अन्य योजनाओं के पैसे भी खाते में ट्रांसफर किए गए।

इन योजनाओं के पैसे भी मिलेंगे

लाड़ली बहना (Ladli Behna Yojana Big Update) को प्रतिमाह मिलने वाली 1250 रुपए की किस्त 16 अप्रैल को खातों में आई। सीएम डॉ. मोहन यादव मंडला के टिकरवारा से राशि सिंगल क्लिक से जारी किया। हर माह राशि 10 तारीख को आती है। इस बार विलंब को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। अब तक योजना में 33 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56 लाख लोगों को 337 करोड़ व 25 लाख बहनों को गैस सिलेंडर के 57 करोड़ भी दिए हैं।

कई लाड़ली बहना योजना से हुई बाहर

एमपी विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री के मुताबिक, प्रदेश की लाड़ली बहना योजना से अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटाए हैं। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम स्वत: पोर्टल से हट गए हैं। फिलहाल राशि बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं(Ladli Behna Yojana Big Update) को स्कीम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। इस कारण जनवरी में 60 साल की उम्र से ऊपर होने पर कई महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए थे। इस वजह से इन लाड़ली बहनों के खाते में योजना के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके दस्तावेज में भी आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो, आप भी अपात्र महिलाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं और आपको भी अप्रैल में योजना की 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

ये है पात्रता की जरूरी शर्तें

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
  • 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
  • किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
  • स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो
  • जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो