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जल्दी जमा कर दें अपना ‘एडवांस टैक्स’, नहीं तो भरनी पड़ेगी पेनल्टी

Advance Tax: जिन करदाताओं का कर दायित्व 10 हजार रुपए से अधिक आता है, वे इसके दायरे में आते हैं।

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
(फोटो सोर्स: पत्रिका)

Advance Tax: वित्त वर्ष 2025-26 में एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून है। इसके बाद ब्याज की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी है। एडवांस टैक्स समय पर जमा हो, इसके लिए आयकर विभाग एसएमएस, मेल आदि से करदाताओं को जागरूक कर रहा है।

वहीं समय रहते एडवांस टैक्स जमा हो जाए, इसके लिए करदाता सीए से संपर्क कर टैक्स की गणना कर जल्द जमा करने की तैयारी में जुटे हैं। जिन करदाताओं का कर दायित्व 10 हजार रुपए से अधिक आता है, वे इसके दायरे में आते हैं। ग्वालियर कमिश्नरेट में करीब डेढ़ लाख करदाता एडवांस टैक्स जमा करते हैं।

इन्हें जमा करना होता है एडवांस टैक्स

ऐसे करदाता जिनका कर दायित्व 10 हजार रुपए से अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना होता है। अग्रिम कर वर्ष में चार किस्तों में दाखिल किया जाता है। पहली किस्त 15 जून को, दूसरी किस्त 15 सितंबर को, तीसरी किस्त 15 दिसंबर को और चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करनी होती है।

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छुट्टी से होगी परेशानी

इस बार एडवांस टैक्स भरने की तिथि पर ही साप्ताहिक अवकाश शनिवार एवं रविवार पड़े हैं। ऐसे में छुट्टियों के चलते सीए और प्रोफेशनल के कार्यालय बंद होने से करदाताओं को एडवांस टैक्स भरने में परेशानी आ रही है। एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखरी तिथि 15 जून है। - पंकज शर्मा, सीए

ऐसे करें भुगतान

● नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ई-भुगतान।

● कागज के चालान से प्राधिकृत बैंकों में।

● यूपीआई के माध्यम से भी किया जा सकता है।

लगेगा ब्याज…

आयकर की धारा 234 बी और 234 सी के तहत अग्रिम कर समय पर जमा नहीं किया तो 1 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज का भुगतान पेनल्टी के रूप में जमा करना पड़ेगा।