भोपाल। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ये दो एेसे दस्तावेज हैं, जो आज हर व्यक्ति की जरूरत हैं। लेकिन, जब कोई आवेदक यह दस्तावेज बनवाने जाता है तो वहां एड्रेस प्रूफ में उलझ जाता है। पासपोर्ट जारी होने में जो दस्तावेज मान्य हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मान्य नहीं हैं, जबकि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबसे अहम सबूत है। वहीं डीएल बनवाते समय बिजली, पानी, मोबाइल बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक को बतौर एड्रेस प्रूफ स्वीकार नहीं किया जाता। जिन दस्तावेजों को डीएल बनवाते समय स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हीं के आधार पर बना पासपोर्ट डीएल बनवाने में मान्य किया जाता है। उधर, पासपोर्ट बनवाते समय आरटीओ द्वारा जारी डीएल और रजिस्टे्रशन कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जाता।