राज्य सरकार ने इस नियम पर दावे और आपत्तियां मंगवाई है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई है। इसके बाद मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
-सरकार के नोटिफिकेशन जारी करते ही संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट काम करना शुरू कर देगा।
-अब सभी यात्री बसों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होने जा रहा है।
-दोनों उपकरण लगाने पर ही यात्री बसों को मध्यप्रदेश के अलग-अलग मार्गों पर बसों को परमिट दिया जाएगा।
-बगैर वेरीफिकेशन वाले चालक वाहन चलाने के हकदार नहीं होंगे। स्कूलों के लिए भी नियम
अब मध्यप्रदेश की सीमा में किसी भी स्कूल की बस 15 साल से पुरानी नहीं होना चाहिए। जो पसें 15 साल से पुरानी होंगी उन्हें परमिट नहीं दिया जाएगा।
सामान्य बसों में लगेंगे कैमरे
प्रभारी आरटीओ संजय तिवारी के मुताबिक मध्यप्रदेश की सीमा में चलने वाली एसी, डीलक्स, चार्टर्ड और सामान्य बसों सहीत सभी प्रकार की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी किया जा रहा है। इसके साथ ही बसों में जीपीएस सिस्टम भी लागना होगा। राज्य सरकार ने एक मार्च को इसका प्रारूप जारी कर दिया है।