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एमपी के इस जिले में ‘5 मार्च’ भाईदूज की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

local holidays: कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के लिये 5 मार्च को होली की भाईदूज पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है।

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local holidays (Photo Source - Patrika)

local holidays: होली के त्योहार में सरकारी कर्मचारियों को फिर से राहत भरी खबर मिली है। मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने होली के अवसर पर 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। राज्य शासन द्वारा 4 मार्च को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा होली के पावन अवसर पर पूर्व में 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पूर्व में 4 मार्च को सामान्य रूप से होली खेले जाने वाले दिवस की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन राज्य शासन द्वारा ही 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के कारण कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के लिये 5 मार्च को होली की भाईदूज पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है।

होली पर दो दिन की सरकारी छुट्टियां

होली पर मध्य प्रदेश में 3 और 4 मार्च को दो दिन का सरकारी अवकाश जारी किया गया है। बता दें कि 3 मार्च का अवकाश पहले से घोषित था सरकार ने रविवार को 4 मार्च की छुट्टी भी घोषित कर दी है। इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसका फायदा राज्य के करीब 10 लाख से अधिक शासकीय, संविदा और आउटसोर्स सेवकों को होगा।

असल में 3 मार्च को होली है और 4 मार्च को धुलेंडी रहेगी। लेकिन होली पर अवकाश था और धुलेंडी पर अवकाश नहीं था, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में होलिका दहन के दूसरे दिन कई हिस्सों में भव्य रूप से धुलेंडी खेली जाती है, यहां तक कि बसों का संचालन तक बंद रहता है।

14 दिन बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस

एमपी में सबसे ज्यादा मार्च माह में 14 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और इस माह 17 दिन ही काम होगा। क्योंकि मार्च में शनिवार-रविवार की नौ छुट्टियों के अलावा छह त्यौहारों की छुट्टियां हैं, हालांकि इनमें से एक छुट्टी शनिवार में शामिल है। इससे 14 दिन ऑफिसों में ताला रहेगा। वहीं फरवरी व जुलाई माह में शनिवार व रविवार के अलावा कोई अन्य छुट्टियां नहीं हैं, इससे जुलाई माह में सबसे ज्यादा 23 दिन ऑफिस खुले रहेंगे।