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इस शर्त को मानना बेहज जरूरी
गाइडलाइन के मुताबिक, अब मस्जिद में दोनों दूल्हा और दुल्हन पक्ष की ओर से 20-20 लोग ही निकाह में शामिल हो सकेंगे। अगर इससे ज़्यादा लोग निकाह में शामिल होते हैं, तो भोपाल जिले में निकाह पड़ाने वाले कोई भी काजी काज़ी निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
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क्यों लिया गाय ये फैसला?
एक तरफ जहां मध्य प्रदेश स्तर पर देखें तो, औसतन कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। प्रदेश के सबसे अधिक संक्रमित शहर इंदौर में भी संक्रमण की चाल धीमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन, इससे उलट राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है। इससे बचाव के लिए मस्जिद कमेटी ने निकाह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, ताकि किसी एक स्थान पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से बचाया जा सके। इसी के चलते अब मस्जिदों में होने वाले निकाह में दोनों पक्षों की ओर से अधिकतम 20-20 ही शामिल हो सकेंगे। अगर किसी भी निकाह में इससे ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, तो तय काज़ी निकाह नहीं पढ़ाएंगे।
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सावधानी ही बचाव
मसाजिद कमेटी का कहना है कि, अनलॉक के बाद और सतर्क रहने की जरूरत है। चूंकि अभी कोरोना का वायरस खत्म नहीं हुआ है और ना ही इसको खत्म करने की दवा या वैक्सीन की खोज की जा सकी है, इसलिए निकाह के समय लोगों को इंफेक्शन के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। निकाह आयोजन में लोग एक दूसरे से मेल मुलाकात करते हैं, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो जाता है। ज़रा सी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। इसलिए मस्जिद कमेटी ने सभी मस्जिद समितियों को 5 बिंदुओं की एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार ही अब हर मस्जिद के जिम्मेदार कॉजी को इस गाइडलाइन के अनुसार नियम पूरे होने के बाद ही निकाह पढ़ाने की अनुमति होगी।
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गाइडलाइन की मुख्य बातें