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चुनाव आयोग ने एमपी के तीन नए जिलों को दी मान्यता, कलेक्टरों को मिले अतिरिक्त अधिकार

MP News: मध्यप्रदेश के तीन जिलों को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है।

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MP News: मध्यप्रदेश में 3 नवनिर्मित जिलों को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है। इन जिलों में कलेक्टर ने अपने जिला क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के लिए अपीलीय अधिकारी के रूप में काम कर सकेंगे। साथ ही जिन जिलों की सीमा से अलग करके नए जिले बनाए गए थे। वहां के जिला कलेक्टरों को अपीलीय अधिकारी से मुक्त कर दिया गया है।

तीन जिलों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी

मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिलों को चुनाव आयोग की ओर से मान्यता दे दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आयोग के सचिव सुमन कुमार दास ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आदेशानुसार मऊगंज कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी अब मऊगंज और देवतालाब विधानसभा के अपीलीय अधिकारी होंगे।

ठीक इसी तरह पांढुर्णा कलेक्टर को पांढुर्णा और सौंसर विधानसभा और मैहर कलेक्टर को अमरपाटन और मैहर विधानसभा सीट के लिए अपीलीय अधिकारी का अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नए जिलों के कलेक्टर के पास नहीं थे अधिकार

विधानसभा चुनाव 2023 के पहले नवनिर्मित मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर जिलों में कलेक्टरों की पोस्टिंग हुई थी, लेकिन इन्हें निर्वाचन अधिकारी के अधिकार नहीं थे। उस समय चुनाव आयोग के द्वारा इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। ऐसे में इन कलेक्टरों को चुनावी प्रक्रिया को पूरी कराने के बाद रीवा, सतना और छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टरों को जानकारी देनी पड़ रही थी। ऐसी की स्थिति लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी नहीं रही।