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एमपी के पूर्व डिप्टी सीएम के बहू-बेटे को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के बेटे और बहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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Life imprisonment to daughter-in-law and son of former MP Deputy CM

MP News: मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री के बेटे और बहू को छत्तीसगढ़ की एक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने साल 2021 में अन्य लोगों के साथ मिलकर परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी थी। जिस पर कोर्ट ने दंपति के साथ-साथ तीन और लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दरअसल, पूर्व डिप्टी सीएम प्यारेलाल कंवर के बेटे हरभजन और उनकी पत्नी को साल 2021 में उनके हरीश कंवर (40), उनकी पत्नी सुमित्रा कंवर (35) और उनकी बेटी यशिका (4) हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में धारधार हथियारों से कई वार किए थे। इस पूरे मामले को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के भैसमा गांव में दिया गया था।

कोर्ट ने बुधवार को हरभजन सिंह कंवर (52), उनकी पत्नी धनकुंवर (39), उनके बहनोई परमेश्वर कंवर (31) और दो अन्य व्यक्तियों रामप्रसाद मन्नेवार (31) और सुरेंद्र सिंह कंवर को सजा सुनाई है। इन लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश), 34 और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया था।

साल 1993 में प्यारेलाल कंवर बने थे उपमुख्यमंत्री


प्यारेलाल कंवर 1985 तक अविविभाजित मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद 1985 में ही दोबारा विधायक बने और फिर उन्हें राज्यमंत्री वित्त और आदिमजाति कल्याण बने। इसके बाद वक्त आया साल 1993 का। इस दौरान दिग्विजय सिंह सीएम बने तो सुभाष यादव और प्यारेलाल कंवर को डिप्टी सीएम बनाया गया था।