भोपाल

E-Challan: आपकी गाड़ी का भी बन गया इ-चालान, ONLINE देखें कितना लगाया जुर्माना

E-Challan: आपकी गाड़ी का भी बन गया इ-चालान, ONLINE देखें कितना लगाया जुर्माना

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Aug 03, 2018
E-Challan: आपकी गाड़ी का भी बन गया इ-चालान, ONLINE देखें कितना लगाया जुर्माना

भोपाल। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब भी कई वाहन चालक यातायात चैकिंग को नजर अंदाज करते हुए रास्ता बदल लेते हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। अब वह अपने कैमरे का सहारा लेगी।

मध्यप्रदेश की राजधानी में यह अभियान शुक्रवार से शुरू हो रहा है। अब हेलमेट नहीं पहनने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ रहा है। उनके घऱ तक इ चालान पहुंचाया जाने लगा है।

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अब नहीं बचेंगे बगैर हेलमेट वाले
यातायात पुलिस ने पूरे शहर में 22 स्थानों पर भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के इंट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत ई चालान भेजने की व्यवस्था की है। यह काफी समय से चल रही है। अब तक पुलिस चौक-चौराहों पर बगैर हेलमेट वालों पर चालानी कार्रवाई करती थी। इसके अलावा कई लोग पुलिस को चमका देते हुए रास्ता बदलकर निकल जाते थे।

ओवर स्पीड और रेडलाइट जंपिंग पर बने 21 हजार चालान
अब तक ई चालान की व्यवस्था में 21 हजार वाहन चालकों के ई चालान भेजे जा चुके हैं। इसमें 5 हजार 500 से अधिक लोगों ने चालान जमा किए हैं। करीब 15 हजार लोग अब भी चालान जमा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

यदि आपका बना है चालान तो यहां चैक करें
यातायात पुलिस जब भी ई चालान बनाती है, तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करती है। आप भी एमपी ऑनलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि आपके वाहन का इ-चालान तो नहीं बन गया है।

गाड़ी का खिंच जाता है फोटो
आप आप कोई रूट तोड़ते हैं तो शहर में लगे कैमरे से आपके वाहन का फोटो खींच लिया जाता है। इसके बाद कंट्रोल रूम में बैठा पुलिस का जवान आपके पते पर इ-चालान स्पीड पोस्ट से भेज देता है। यदि फोन नंबर है तो आपको फोन करके भी सूचित किया जाता है।

आनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं
आप मध्यप्रदेश की एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपका लाइसेंस, समेत सभी दस्तावेज होना जरूरी है।

तो हो जाएगा लाइसेंस सस्पेंड
यदि बार-बार रूल तोड़ते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो अब मोटरव्हीकल एक्ट के तहत नहीं आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। मध्यप्रदेश में अब तक 25 हजार से अधिक लोगों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।

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Published on:
03 Aug 2018 12:49 pm
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