
challan
भोपाल। अगर आप गाड़ी चलाते (driving) समय फोन पर बात करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक से लेकर पांच हजार रुपए तक जुर्माना (Traffic challan) भरना पड़ सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग से संबंधित कई नियमों में बदलाव किया है। जुर्माने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि इस नए नियम के तहत मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप केवल नेविगेशन के लिए कर सकते हैं।
1 अक्टूबर से लागू होगा नियम
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इस एक्ट को एक अक्टूबर से लागू करने की बात कही गई है। वहीं मप्र में इसे इंडोर्समेंट के बाद लागू करने की जानकारी एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने दी है। डीएसपी ट्रैफिक पराग खरे के अनुसार अब तक मोबाइल पर बात करते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालक के खिलाफ धारा-21 (25)/177 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपए का जुर्माना किया जाता है। अब नया प्रावधान लागू होने पर ट्रैफिक पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई करेगी।
जरूर भरें चालान
अगर आप अपना चालान नहीं भरते हैं तो ऐसे मामलों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय जिन लोगों ने भी सड़क में चलते समय ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है उन्हें अब स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ( ITMS) के कंट्रोल रुम से फोन करके इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जल्द से जल्द अपना चालान भर दें। बता दें कि तीन दिन के अंदर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 300 चालानों को प्रस्तुत किया जा चुका है।
Published on:
30 Sept 2020 11:52 am
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