
भोपाल.
आगामी दिनों में आपको शहर के नर्मदापुरम रोड, रायसेन रोड, इंदौर रोड दुबई, हांगकांग, न्यूयार्य के मैनहट्टम जैसी ऊंची इमारतें नजर आएगी। मास्टर प्लान में तय 60 मीटर से अधिक चौड़ी सडक़ों के किनारे प्लॉट एरिया का पांच से सात गुना तक निर्माण करने के नियम का शहर पर बड़ा असर होगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि कम जगह में ज्यादा निर्माण किया जा सकेगा।
24 मीटर चौड़ी रोड किनारे निर्माण पहले ही आसापन
ऐसे समझे आमजन पर असर
भोपाल में ये सडक़ें 60 मीटर से ज्यादा चौड़ी
ऐसे बदले नियम
ऊंचाई वाले भवनों को ऐसे समझे
विदेशों में यहां सात एफएआर
न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन जैसे घने इलाकों में 7 एफएआर या उससे अधिक की अनुमति दी जाती है।
कोट्स
तय से अधिक निर्माण करने एफएआर खरीदना होगा। यहीं टीओडी व टीडीआर पॉलिसी है। नियम बनें है, इसका जमीन क्रियान्वयन भी जल्द नजर आएगा।
Published on:
08 Dec 2024 10:55 am
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