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31 मार्च तक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले को निगम संपत्तिकर में छह प्रतिशत तक की देगा छूट

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में वन टाइम ही मिलेगा लाभभोपाल. घर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित कराने पर आपको नगर निगम संपत्तिकर में छह फीसदी की छूट देगा। वन टाइम दी जाने वाली ये छूट वित्तीय वर्ष 2023-24 के संपत्तिकर में मिलेगी। इसके लिए आपको 31 मार्च 2024 के पहले प्लांट लगवाकर संबंधित वार्ड-जोन में इसे बताना होगा।

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नगर निगम परिषद की बैठक में महापौर मालती राय ने इसकी घोषणा की। नगर निगम प्रशासन की ओर से अगले एक से दो दिन में से लेकर लिखित आदेश भी जारी हो जाएंगे। इसके बाद वार्ड व जोन से कार्रवाई शुरू की जाएगी। भोपाल को सोलर सिटी के तहत चुना गया है। यहां प्रदेश सरकार ने 846 मेगावाट बिजली सोलर से उत्पन्न करना तय किया है। इसके तहत शहरभर में 25 हजार सोलर प्लांट स्थापित कराना है। नगर निगम को इसे लेकर लक्ष्य मिला है। इसकी प्राप्ति के लिए अब निगम संपत्तिकर में छूट से प्रोत्साहन दे रहा है।

हर वार्ड में बनेगा सोलर मोहल्ला
- महापौर मालती राय ने परिषद बैठक में उपस्थित पार्षदों से अपने-अपने वार्ड में कम से कम एक क्षेत्र पूरी तरह सोलर एनर्जी से रोशन वाला तय करने के लिए कहा। निगम की मदद से यहां अधोसंरचना विकसित की जाएगी। राय ने हर वार्ड में एक सोलर मोहल्ला विकसित करने की घोषणा भी की।