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आय पर फंसी एमपी की केंद्रीय मंंत्री! हाईकोर्ट ने चुनाव शून्य घोषित करने की कांग्रेस की याचिका स्वीकारी

Union Minister Dhar MP Savitri Thakur मंत्री सावित्री ठाकुर पर नई मुसीबत आन पड़ी है।

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Union Minister Dhar MP Savitri Thakur MP High Court Minister Savitri Thakur Election Petition

Union Minister Dhar MP Savitri Thakur MP High Court Minister Savitri Thakur Election Petition

Union Minister Dhar MP Savitri Thakur MP High Court Minister Savitri Thakur Election Petition केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री सावित्री ठाकुर पर नई मुसीबत आन पड़ी है। उनके निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट से धार की सांसद सावित्री ठाकुर के चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। धार सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मुवैल ने याचिका में सांसद और केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर पर आय संबंधी जानकारियों को छिपाने का आरोप लगाया।

धार सांसद सावित्री ठाकुर केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री हैं। धार संसदीय सीट से सावित्री ठाकुर से लोकसभा का चुनाव हारनेवाले कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मुवैल के मुताबिक सांसद ने नामांकन पत्र में आय संबंधी जानकारी गलत दी और कुछ जानकारियां तो दी ही नहीं।

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नामांकन पत्र जमा करते समय दिए गए शपथ पत्र में कुछ अन्य जानकारियों में भी गफलत थी। कांग्रेसी प्रत्याशी के अनुसार शपथ पत्र में कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। इस आधार पर धार के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी आपत्ति लगाई पर उन्होंने हमारी आपत्ति खारिज कर दी। यही वजह है कि अब जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

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कांग्रेस प्रत्याशी की हाईकोर्ट में लगाई याचिका के अनुसार सांसद सावित्री ठाकुर ने 2018—19 की सालाना आय गलत बताई। उन्होंने अपने परिवार की आय का ब्यौरा भी नहीं दिया। इस आधार पर जबलपुर हाईकोर्ट से सांसद सावित्री ठाकुर का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है।