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मतदान में कोरोना गाइडलाइन का पालन, साबुन से हाथ धौकर सैनेटाइज करने के बाद ही डाल सकेंगे वोट

मतदान और चुनाव प्रचार के दौरान के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

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मतदान में कोरोना गाइडलाइन का पालन, साबुन से हाथ धौकर सैनेटाइज करने के बाद ही डाल सकेंगे वोट

भोपाल. मध्य प्रदेश में एक तरफ तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की धूम मचने लगी है तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। इसी के चलते चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि, मतदान और चुनाव प्रचार के दौरान के दौरान प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाताओं को भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसी के चतलते मतदान केन्द्रों पर साबुन-पानी और सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। यानी मतदान करने आने वाले वोटरों को पहले पूरी तरह अपने हाथों को स्वच्छ करना होगा, इसके बाद ही वो वोट डास सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने यह जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी है, स्वास्थ्य विभाग परिस्थितियों के हिसाब से मतदान केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण के बचाव की व्यवस्था के साथ सामग्री उपलब्ध कराने का काम करेगा। इसके लिए जिलों में नोडल एजेंसी सीएमएचओ को बनाया है।

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चुनाव आयोग ने की खास व्यवस्था

आयोग ने मतदान केन्द्रों में भीड़ न हो, इसके लिए 700 मतदाताओं पर एक केन्द्र बनाया है। साथ ही जिन मतदाताओं में 700 से अधिक वोटर हैं, वहां एक उप मतदान बनाए गए हैं। पंचायत के तीनों चरणों में मतदान केन्द्रों की संख्या 71 हजार 6643 है। जबकि, निकाय चुनाव के लिए 19 हजार 977 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

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