
भोपाल. उपभोक्ता फॉरम में शिकायत करने के लिए अब जरूरी नहीं कि लिखित आवेदन ही किया जाए। उपभोक्ता फोरम वाट्सएप की रिकॉर्डिंग भी मान्य कर रहा है। वहीं ई मेल से भी शिकायत कर सकते हैं। जिला खाद्य कार्यालय के तत्वावधान में रविवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कलेक्टर के सभागार में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सहायक खाद्य अधिकारी बीपी शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण में 2019 के बाद परिवर्तन आया है। अगर सिर्फ खरीदने और बेचने पर ही उपभोक्ता नहीं है। वेटर के देरी से सर्व करना भी उपभोक्ता फॉरम के दायरे में है। बिजली कंपनी के अफसरों ने बताया कि लोगों को लगता है कि रीडिंग 30 दिन से ज्यादा दिन की हो गई, तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। असल में कुल बिजली रीटिंग का उतने दिन से भाग दिया जाता है। अगर खपत प्रतिदिन 5 या उससे कम है, तो छूट का लाभ मिलता है।
Published on:
25 Dec 2023 12:48 am
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