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फायरिंग मामले में छह आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से दूर

locationबीकानेरPublished: Oct 24, 2020 01:49:34 pm

Submitted by:

Jai Prakash Gahlot

गंगाशहर भाजपा नेता के भतीजे के घर फायरिंग में पुलिस को मिली कामयाबी

फायरिंग मामले में छह आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से दूर

फायरिंग मामले में छह आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से दूर

बीकानेर। गंगाशहर में भाजपा नेता मोहन सुराना के भतीजे के घर फायरिंग एवं कार जलाने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी से देशी कट्टा बरामद किया है। वारदात को अंजाम देने, हथियार मुहैया कराने एवं वारदात में सहयोग करने वालों की धरपकड़ हुई है। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई है।

पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने बताया कि वार्ड नंबर दो महादेवजी मंदिर के पास रहने वाले ललित तंवर उर्फ लाला (२४) पुत्र चांदरतन तंवर, लालीबाई पार्क के सामने गोकुल सर्किल निवासी भानुप्रतापसिंह (२०) मंगलसिंह राजपूत, नत्थूसर गेट के अंदर बारह गुवाड़ चौक सुरदासनियों की गली निवासी योगेश पुरोहित उर्फ राजा बाबू (२२) पुत्र नवरतन ब्राह्मण, राधा भवन के पास पारीक चौक निवासी राहुल पारीक उर्फ आरजे जाफरी (२३) पुत्र देवेन्द्र पारीक एवं चौपड़ा कटले के पीछे रानीबाजार निवासी अक्षय उर्फ ईशु (२५) पुत्र राजकुमार खत्री को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रानीबाजार निवासी गजेन्द्रसिंह (२२) पुत्र मेघसिंह राजपूत को पूर्व में गिरफ्तार कर555८ लिया गया था। गजेन्द्र सिंह से पूछताछ के बाद सभी आरोपयिों की पहचान कर दस्तयाब किया गया। घटना में उपयोग ली गई दो मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। आरोपियों से एक अवैध पिस्टल जब्त की गई है।
हर पहलु पर कर रहे जांच
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गंगाशहर और नयाशहर में व्यापारी की कार पर हुई फायरिंग का आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। दोनों घटनाएं अलग-अलग है। फिरौती के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। यह फिरौती क्रिकेट सट्टे के रुपयों को लेकर थी या अन्य यह अभी जांच का विषय है। क्रिकेट सट्टा हो या अन्य किसी तरह का अपराध हो, उन्हें रोकने के लिए पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपराधिक घटना में किसी भी पुलिस कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

बीकानेर के हैडकांस्टेबल की रही अह्म भूमिका
संगरिया नई धान मंडी स्थित एक्सिस बैंक से १७ सितंबर को तीन नकाबपोश अज्ञात व्यक्तियों हथियारों के दम पर लूट की। बदमाश एक करोड़ १३ लाख रुपए लूटकर ले गए। हनुमानगढ़ पुलिस के साथ बीकानेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर सेल के हैडकांस्टेबल दीपक कुमार यादव ने करीब १०-१५ दिन संगरिया में रहकर महत्वपूर्ण सुराग खंगाले। आरोपियों को ट्रेेस कर वारदात का पर्दाफाश करने में अह्म भूमिका निभाई।
अक्षय के खाते में जमा करवाए रुपए
सीओ सदर पवन भदौरिया ने बताया कि आरोपी गजेन्द्र ने घटना से पहले हथियार प्राप्त किए और घटना के समय आरोपियों को हथियार मुहैया करवाया था। आरोपी अक्षय खत्री के खैंक खाते में फिरौती के ५० हजार रुपए मुख्य अभियुक्त हरिओम रामावत ने परिवादी नरेन्द्र सुराना को धमकी देकर जमा करवाए थे। इस खाते का एटीएम कार्ड हरिओम के पास ही है।
४८ घंटे तक पुलिस टीम ने की मेहनत
सुराना के घर पर फायरिंग की घटना के बाद से पुलिस टीमों ने करीब ४८ घंटे की कड़ी मेहनत कर आरोपियों को दबोचा। सीओ सदर पवन कुमार भदौरिया, सीओ सिटी सुभाष शर्मा, गंगाशहर सीआई अरविंद भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक राणीदान, उपनिरीक्षक भोलाराम, संदीप पूनिया, हैड कांस्टेबल महावीरसिंह, अब्दुल सत्तार, साइबर सेल के हैड कांस्टेबल दीपक कुमार, सुरेन्द्र कुमार, साइबर सेल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कांस्टेबल दिलीपसिंह, कांस्टेबल हरेन्द्रसिंह, बिट्टु, योगेन्द्रसिंह, रविन्द्रसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह आदि ने वारदात का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई।

यह है मामला
गंगाशहर में भाजपा महामंत्री मोहन सुराना के भतीजे नरेन्द्र सुराना उर्फ निटू के घर पर १९ अक्टूबर की रात को फायरिंग की गई। घर के आगे खड़ी कार को बदमाशों ने आग लगा दी। पीडि़त नरेन्द्र ने आरोपी हरिओम रामावत व तीन अन्य के खिलाफ गंगाशहर थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपी पर आरोप है कि हरिओम ने १६ अक्टूबर को फोन कर पांच लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से १९ अक्टूबर की रात को घर पर फायरिंग की।


पांच में से एक का ऑपराधिक रिकॉर्ड
गंगाशहर सीआई अरविंद भारद्वाज ने बताया कि फायरिंग प्रकरण में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से एक का ऑपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी ललित तंवर उर्फ लाला के खिलाफ नयाशहर थाने में १३ आरपीजीओ के दो मामले। एक मामले में १०० रुपए जुर्माना और दूसरे में ५० रुपए जुर्माना एवं सात दिन का साधारण कारावास की सजा मिल चुकी है। एक मारपीट का मामला कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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