
रायपुर के ठग ने हॉटल आनंदा इम्पीरियल के मालिक को लगाया 3 करोड़ का चूना
बिलासपुर. मल्टी नेशनल कंपनी के प्रोडक्ट की खरीदी-बिक्री का झांसा देकर रायपुर के दंपती ने हॉटल आनंदा इम्पीरियल के मालिक से 3 करोड़ रुपए ठग लिए। शिकायत पर आरोपी दंपती के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। तारबाहर पुलिस के अनुसार, तोरवा गुुरुनानक चौक निवासी संदीप पिता दुलाराम विधानी (25) रिश्तेदार राहुल व महेश विधान के साथ व्यापार विहार में हॉटल आनंदा इम्पीरियल चलाते हैं।
वर्ष 2015 में रायपुर दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी विशाल चौहान पिता देवेन्द्र बहादुर चौहान और उनकी पत्नी प्रीति चौहान से संदीप की मुलाकात हुई। जान पहचान बढऩे पर विशाल ने संदीप को बताया कि वह पत्नी के साथ सन डीजल और सीपीएन नामक फर्म के माध्यम से व्यापार करता है। उसने संदीप को बताया कि दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी बीओएससीएच कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के लिए सीएंडएफ देना चाहती है। उसने कंपनी के अधिकारी अर्नव भट्टाचार्य से संदीप की मुलाकात कराई। उसने संदीप को साझेदारी में बीओएससीएच कंपनी से सीएंडएफ लेकर व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। उसके प्रस्ताव को मानते हुए संदीप ने उसे 15 फरवरी 2016 को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। विशाल ने उसे कंपनी से प्रोडक्ट खरीकर दिल्ली में ही वेट टैक्स कम होने पर इसे बेचने का आश्वासन दिया। उसने सामान खरीदी के लिए संदीप से बैंक आरटीजीएस के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख रुपए लिए थे।
ढाई करोड़ रुपए लेने के बाद विशाल व प्रीति ने 29 मार्च 2016 को एन डीजल के नाम पर पार्टनरशिप की। बीओएससीएच कंपनी से माल नहीं खरीदने पर संदीप ने विशाल और उसकी पत्नी से चर्चा की। माल सप्लाई के लिए उसने संदीप को मार्च महीने में कंपनी को भेजे गए आर्डर की जानकारी ई-मेल पर दिखाई थी। रकम लेने के बाद काम नहीं करने पर संदीप ने विशाल से अपने ढाई करोड़ रुपए मांगे। उसने ढाई करोड़ के भुगतान के लिए संदीप को 3 चेक दिए थे। चेक बाउंस होने पर उसने चेक विशाल को लौटा दिया। दोबारा पैसे मांगने पर विशाल ने संदीप को बताया कि रायपुर टाटीबंद में उसकी डेढ़ करोड़ की दुकान है। वह दुकान को खरीद ले और शेष रकम वह बाद में उसे लौटा देगा। संदीप ने उससे दुकान खरीदने का एग्रीमेंट किया। इसी बीच विशाल ने से 43 लाख रुपए जरूरत होने का झांसा देकर ऐठ लिए थे। 2 करोड़ 93 लाख वसूलने के बाद भी दुकान की रजिस्ट्री नहीं कराने पर संदीप को ठगी का एहसास हुआ। तब उसने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी), 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
चेक चोरी कर किया बैंक से पैसे निकालने का प्रयास : आरोपी विशाल व उसकी पत्नी ने संदीप के हॉटल से 2 चेक चोरी कर लिए। इनमें फर्जी हस्ताक्षर करके साढ़े 3 करोड़ रुपए बैंक से निकालने लिए इसे बैंक में जमा किया था। बैंक मैनेजर ने भुगतान से पहले विशाल को कॉल करके इस बारे में पूछा, तब संदीप को पता चला कि विशाल और उसकी पत्नी ने चेक चोरी कर फर्जी हस्ताक्षर कर चेक बैंक में जमा किया है।
Published on:
07 Oct 2018 01:04 pm
बड़ी खबरें
View Allबिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
