scriptBilaspur High Court's strict comment in CGPSC case | CGPSC मामले में HC कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- अफसर का बेटा शीर्ष पद पर चयनित हो सकता है, लेकिन यह संयोग बहुुत गलत | Patrika News

CGPSC मामले में HC कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- अफसर का बेटा शीर्ष पद पर चयनित हो सकता है, लेकिन यह संयोग बहुुत गलत

locationबिलासपुरPublished: Sep 20, 2023 12:24:53 pm

CGPSC Case in Highcourt : मंगलवार को इस मामले में कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं आ पाई। साथ ही नियुक्त लोगों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था...

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बिलासपुर. CGPSC Case in Highcourt : पीएससी के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर और अन्य बड़े पदों पर अफसरों और सत्तारूढ़ दल के करीबियों के बेटे-बेटियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणियां की हैं। मंगलवार को इस मामले में कुछ अतिरिक्त जानकारी नहीं आ पाई। साथ ही नियुक्त लोगों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था। इस कारण सुनवाई बुधवार को होगी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका में दी गई 18 सफल प्रतिभागियों की सूची देखी और कहा कि यह जरूर हो सकता है कि किसी अफसर का कोई प्रतिभावान अभ्यर्थी शीर्ष पद पर चयनित हो सकता है लेकिन यह संयोग बहुत गलत है कि पीएससी चेयरमैन के बेटे, राजभवन में सचिव आईएएस अधिकारी के बेटे-बेटी और सत्तारूढ़ दल के करीबी 18 लोग टॉप लिस्ट में हैं।
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