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CG High Court: कोयला घोटाला मामला ,सूर्यकांत के फरार ड्राइवर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

CG High Court: हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति के होते हैं

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chhattisgarh high court

बिलासपुर हाईकोर्ट (photo source- Patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला परिवहन अवैध वसूली घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी नारायण साहू को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। नारायण साहू, सूर्यकांत तिवारी का ड्राइवर है, जो अभी फरार चल रहा।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति के होते हैं और ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय सामान्य अपराधों से अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका हो और जो लंबे समय से फरार चल रहा हो, वह अग्रिम जमानत जैसी असाधारण राहत का हकदार नहीं हो सकता।

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