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बिलासपुर . नगर निकाय चुनाव में इस बार जमानत की राशि राज्य निर्वाचन कार्यालय ने कई गुना बढ़ा दी है। नगर निगम में पार्षद के प्रत्येक प्रत्याशी को जमानत राशि पांच हजार रुपए जमा करना होगा। नगर पालिका में हर प्रत्याशी को तीन हजार और नगर पंचायत में पार्षद उम्मीदवार को एक हजार रुपए जमानत राशि जमा करना होगा। ३० नवंबर से जिले के नगर निकायों में नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला शुरू होगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख ६ दिसंबर है। आयोग ने पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय की है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में तीनों निकायो के पार्षद प्रत्याशियों के जमानत राशि में चार गुना तक वृद्धि की गई है। पूर्व में नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी के जमानत की राशि एक हजार रुपए थी ,उसे बढ़ाकर इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पांच हजार रुपए निर्धारित किया है। इसी प्रकार नगर पालिका में पार्षद उम्मीदवार के जमानत की राशि पिछले चुनाव में पांच सौ रुपए थी ,इस बार के चुनाव में यह राशि बढ़ाकर तीन हजार रुपए कर दिया गया है। नगर पंचायत के पार्षद उम्मीदवार को इस बार जमानत राशि एक हजार रुपए देना पडेग़ा। पिछले चुनाव में यह राशि ढ़ाई सौ रुपए थी।
पहली बार खर्च सीमा तय
नगर निकायो में पहली बार पार्षद चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च करने की सीमा का निर्धारण किया है। नगर पंचायत के पार्षद प्रत्याशी को चुनाव में अधिकतम ५० हजार रुपए खर्च कर सकेंगे । नगर पालिका के वार्ड में पार्षद उम्मीदवार को चुनाव लडऩे की खर्च सीमा १ लाख ५० हजार रुपए एवं बिलासपुर नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी को चुनाव खर्च की सीमा ५ लाख रुपए निर्धारित किया गया है। पिछले निकाय चुनाव तक पार्षद प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा नहीं थी। यह प्रावधान पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। पिछले चुनाव में नगर निगम में महापौर और नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के सीधे चुनाव होने पर इन उम्मीदवारों के खर्च की सीमा का निर्धारण किया गया था। इस पर महापौर व नपा. व नपं. के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगी।
इनको मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद का चुनाव लडऩे वाले अनुसूचित जाति, अनूसचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग को जमानत राशि में पचास फीसदी की छूट मिलेगी। इसी प्रकार महिला उम्मीदवारों को पचास फीसदी जमानत राशि जमा करने में रियायत दी गई है।
Published on:
29 Nov 2019 11:42 am
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