
Bilaspur High Court: चाइनीज मांझे से रायपुर में बच्चे की मौत के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। शासन ने कहा कि पूर्व में 50 हजार के बाद हाल ही में ढाई लाख का मुआवजा बच्चे के परिजनों को दिया गया है। घटना के बाद से प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। कोर्ट ने जुलाई में अगली सुनवाई तय की है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे से हुई दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार पर सत नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मुय सचिव को यह बताने कहा था कि प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा कैसे उपलब्ध हो रहा है। मामला रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र का है, जहां 7 साल का एक बच्चा गार्डन में खेलते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो गया था। गंभीर चोटों के चलते उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
इसके अलावा, देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी इसी मांझे के कारण घायल हुईं।चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था।
सुनवाई में शासन की ओर से जानकारी दी गई कि जब यह घटना हुई थी , उसके कुछ समय बाद ही सरकार ने बच्चे के परिजनों को पचास हजार का मुआवजा दिया था। इसके बाद ढाई लाख रुपए मिलाकर कुल तीन लाख का मुआवजा दिया गया है। शासन ने कोर्ट को यह भी बताया कि, प्रशासन अब इस तरह की घटनाओं की विशेष रूप से निगरानी कर रहा है। सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को अलर्ट किया गया है।
Updated on:
17 Apr 2025 01:25 pm
Published on:
17 Apr 2025 01:25 pm
