
CG High Court News: पिछले कुछ दिनों से प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय (KTUJM Raipur) चर्चे में है। फिर एक बार हाई कोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के एक और मामले में कुलपति और रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की याचिका पर जवाब तलब किया है।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट ने फिर से एक केस में अवमानना नोटिस जारी किया है। इससे पहले सीनियर प्रोफेसर की पदोन्नति प्रकरण में कुलपति को अवमानना प्रकरण में जवाब मांगा गया था। इस बार नौकरी से निकाले गए अनियमित कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है।
क्या है पूरा मामला
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी 23 कर्मचारियों अनियमित कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर 2022 को कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए कहा था कि आगामी आदेश तक उन्हें सेवा से न हटाया जाए।
लंबे समय सेकार्यरत दैनिक वेतन भोगी 23 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी सेवाएं समाप्त कर उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी को देने का आदेश जारी किया गया है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर 2022 को कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी किया था। साथ ही यह भी कहा था कि आगामी आदेश तक उन्हें सेवा से न हटाया जाए। जिसके बाद भी कुलपति और रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को हटा दिया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों ने न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का मामला कोर्ट में पेश किया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुलपति बल्देव भाई शर्मा और रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति बल्देव भाई शर्मा लगातार शासन और न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों से घिरे हैं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के मामले में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ शाहिद अली की अवमानना याचिका (Contempt Petition) पर सुनवाई करते हुए कुलपति बल्देव भाई शर्मा को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले में कोर्ट ने 21 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
Published on:
16 Feb 2023 07:31 pm
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