
इंस्पेक्टर-सूबेदार की भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा परिणाम लागू होने से पहले देगी अंतिम आदेश
Police Bhatri Exam News : प्रदेश में पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती पर हाईकोर्ट का अंतिम आदेश लागू होगा। शुक्रवार को सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार भोलेश कुमार (भूतपूर्व सैनिक) ने अधिवक्ता अनादि शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
Police Bhatri Exam News : इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी। (cg exam news) मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सूबेदार, उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा), एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती में 95 पद (कुल 951 पदों का 10 प्रतिशत पद) रिजर्व रखे गए हैं।
Police Bhatri Exam News : इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम में नियमानुसार रिजर्व रखे पदों के पांच गुना अभ्यर्थियों को और उन अभ्यर्थियों को जिनके अंक आखरी चयनित अभ्यर्थी के बराबर हों, को अगले चरण में बुलाने की प्रक्रिया है। (cg hindi news) परंतु पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिणाम में 475 अभ्यर्थियों के बजाए मात्र 319 अभ्यर्थियों को अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया है जो नियमों के विपरीत है।
सैनिक आरक्षण कोटे को जाति में बांटना अवैधानिक
Police Bhatri Exam News : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण विज्ञापन के हिसाब से समानांतर (हॉरिजांटल) एवं प्रवर्गवार (कम्पार्टमेंट वाइज़) रखा जाना है। भूतपूर्व सैनिक के अपने ख़ुद में अलग अलग प्रवर्ग होते हैं। जिनका, 2021 के भर्ती संबंधित नियमों में उल्लेख है। (cg police bharti news) प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के केस शिव शंकर सिंह बनाम पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी का हवाला देते हुए बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को जाति के आधार पर वितरित, विभाजित या आवंटित नहीं किया जा सकता।
Published on:
08 Jul 2023 01:47 pm
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