
बिलासपुर. कोविड महामारी में सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों को भर्ती में नियमानुसार बोनस अंक नहीं दिए जाने पर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने संचालक स्वास्थ्य सेवा को उनके अभ्यावेदन को नियमानुसार निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता संजय कुमार देवांगन, विष्णु राम यादव, विनोद कुमार सहित अन्य विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान सेवा दी थी।
संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा विभाग ने नेत्र सहायक अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया। भर्ती प्रक्रिया में कोविड के दौरान सेवा देने वाले आवेदकों को बोनस 10 अंक देकर मैरिट सूची तैयार करनी थी। इसका पालन नही होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को याचिकाकर्ताओं का प्रकरण नियमानुसार निराकृत करने कहा है।
Published on:
15 Oct 2023 01:07 pm
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