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BREAKING / किशोरी से 2 साल तक देह व्यापार कराने वाले 10 में से 1 आरोपीे ने की खुदकुशी

चकरभाठा रेलवे स्टेशन में रविवार सुबह मिली लाश, 10 अन्य साथियों के साथ नाबालिग से करा रहा था 2 साल से देह व्यापार , पुलिस भी नहीं दे रही थी नाबालिग का साथ

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man charged for body trade and rape of minor commit suicide

देह व्यापार करने वाले आरोपियों का पुलिस ने दिया साथ, शिकायत लेकर पहुंची पीडि़ता को पीटा और थाने से भगाया

बिलासपुर. सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली 1 किशोरी से 2 साल तक देह व्यापार कराने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में फरार आरोपी ने रविवार को ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली (rapist commit suicide) । 27 जून को मुंगेली पुलिस ने मृतक समेत 10 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।

जानकारी के अनुसार तखतपुर से लगे ग्राम बरेला में रहने वाला धरमू सिंधी किराना दुकान संचालक था। सरकंडा थानाक्षेत्र में रहने वाल किशोरी से 2 वर्ष तक देह व्यापार कराने और उससे दुष्कर्म करने के मामले की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ 27 जून को अपराध दर्ज किया था। उसके साथ 9 आरोपी दीपक धामेचा उसकी पत्नी अंशु पांडेय, मुंगेली निवासी अज्जू आर्या, बंशी, छोटे गुड्ड़ू, सोनिया उर्फ ज्योति लाडवानी , सूर्या, मुन्ना खान, गोपी और कमल का भी नाम एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर के बाद से धरमू फरार था। वह चकरभाठा में रहने वाली बहन के घरपररह रहा था। रविवार सुबह उसने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक केपास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। स्टेशन मास्टर ने घटना कीसूचना स्टेशन मास्टर को दे दी है। मामले में जीआरपी जांच कर रही है।

ये है पूरा मामला -

सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली 17 साल की किशोरी को काम दिलाने का झांसा देकर 2 साल तक देह व्यापार (the body trade) कराने के मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंची पीडि़ता की शिकायत लिखने के बजाए मुंगेली कोतवाली थाने में पदस्थ महिला पुलिस कर्मी ने पिटाई कर दी (police beat rape victim)। इतना ही नहीं महिला पुलिस कर्मी ने पीडि़ता और उसकी मां को थाने में बैठाए रखा और उल्टा उसी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की धमकी दे दी। इसका खुलासा पीडि़ता द्वारा बिलासपुर एसपी से की गई शिकायत से हुआ है। मामले में अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस 48 घंटे के बाद भी एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है।

सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने बिलासपुर एसपी (Bilaspur SP) से 13 जून को शिकायत करते हुए बताया था कि दो वर्ष पूर्व सन 2017 में उसे काम दिलाने का झांसा देकर मुंगेली निवासी दिपक धामेचा अपने साथ मुंगेली ले गया था। वहां उसे दीपक और उसकी पत्नी ने मिलकर देह व्यापार में धकेल दिया। इस काम में उसके साथ मुंगेली निवासी अज्जू आर्या, बंशी, छोटे गुड्ड़ू, सोनिया उर्फ ज्योति लाडवानी, सूर्या, तखतपुर निवासी धरमू , मुन्ना खान, गोपी और कमल ने दिया था। उसे मुंगेली, रायपुर रोड और अन्य स्थानों पर स्थित फार्म हाउस व खेत में ले जाकर देह व्यापार कराया गया।

आरोपियों ने 2 साल तक डरा धमकाकर उसके साथ देह व्यापार कराया था। आरोपियों के चंगुल से भागकर वह घर पहुंची तो उसकी मां की तबीयत खराब थी। मां के स्वस्थ होने पर वह एक महीने पूर्व वह शिकायत लेकर मुंगेली कोतवाली थाने पहुंची तो उसकी शिकायत दर्ज करने से पुलिस कर्मी आना कानी करने लगे। थाने में पदस्थ एक महिला पुलिस कर्मी ने उसे देह व्यापार कराने पर गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और उल्टा थाने में बैठाकर उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी थी।

आरोपियों की शिकायत पर सकरी पुलिस ने लिया था कोरे कागज में हस्ताक्षर
पीडि़ता ने शिकायत में बताया है कि करीब एक महीने पूर्व वह मुंगेली कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर वापस बिलासपुर आ रही थी तब रास्ते में उसे सकरी पुलिस ने थाने में बुलवाया था। पुलिस कर्मियों ने उसे बताया कि मुंगेली निवासी दिपक धामेचा और अंशु पांडेय ने उसके खिलाफ पैसे वसूल करने की शिकायत की है। पुलिस कर्मियों ने उससे कोरे कागज में हस्ताक्षर कराने के बाद उसे घर भेज दिया था।

सेक्स रैकेट (sex racket) में 1 नाबालिग व 2 युवतियां (minor girls into sex) भी
पीडि़ता ने शिकायत में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी जब उसे रायपुर मार्ग स्थित फार्म हाउस में कुछ दिनों तक रखे थे तब वहां 17 साल की किशोरी के साथ 26 व 28 वर्षीय 2 युवतियां भी थी। पूछने पर किशोरी और युवतियों ने उसे आरोपियों द्वारा डरा घमकाकर उन्हें देह व्यापार में धकेलने की जानकारी दी थी। फार्म हाउस से उसे और अन्य युवतियों को आरोपी अलग-अलग स्थानों पर ले गए थे।

48 घंटे बाद भी नहीं पकड़ाए आरोपी
मुंगेली कोतवाली पुलिस ने आईजी प्रदीप गुप्ता के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ 27 जून को एफआईआर दर्ज किया था। 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।

शिकायत में 2 साल और एफआईआर में लिखा घटना डेढ़ माह पूर्व से
कोतवाली पुलिस ने मामले में लीपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोपियों का पहले साथ देने के बाद जब आईजी गुप्ता के आदेश पर एफआईआर की बारी आई तो घटना का समय शिकायत आवेदन के विपरीत डेढ़ माह पूर्व से लिख दिया। जबकि पीडि़ता के आवेदन में घटना का सम सन 2017 से 2019 के बीच का बताया गया है।

शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में महिला पुलिस कर्मी द्वारा पीडि़ता से मारपीट किए जाने की जानकारी नहीं है। पीडि़ता द्वारा की गई शिकायत की जांच की जाएगी। पीडि़ता की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।
सीडी टंडन
एसपी मुंगेली

दुष्कर्म पीडि़ता को थाने में बुलवाने और कोरे कागज में पुलिस कर्मियों द्वारा हस्ताक्षर कराने की जानकारी नहीं है। शिकायत हुई है तो इसकी जांच करने मैं स्वयं करूंगा।
कृष्णा पाटेल
थाना प्रभारी सकरी