Bilaspur News : प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है।
Bilaspur News : प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया जा चुका है। फिर भी आरोपी गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। (Bilaspur News Today) यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता एएन सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली अख्तर ढेबर की याचिका वापस ले ली।
6 याचिकाएं की खारिज
इसी तरह छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिकारी निरंजन दास की याचिका भी वापस ले ली गई। बता दें कि इससे पूर्व ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगी सभी 6 याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आज की स्थिति में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर इन याचिकाओं को स्वीकार किया जाए। (Bilaspur News Update) हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह जरूर कहा कि मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता चाहें तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं।