
High Court का बड़ा फैसला : 14 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक हटाई
Bilaspur High Court's big decision : बिलासपुर। प्रदेश में 14 हजार शिक्षकों व व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने राज्य शासन को आगे की प्रक्रिया शुरू करने की छूट दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के लिए पांच पद आरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।
वेद प्रकाश एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 पद पर एवं ई संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती हेतु 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है जबकि नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।
ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस (teacher recruitment process) विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया है और परीक्षा दी है उसमें कितने पद हैं। यह विज्ञापन पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत जारी किया गया है। सभी विषय अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था।
शासन ने दी संशोधन की जानकारी
High Court's big decision : शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा व उपमहाधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया गया कि नियमों में संशोधन कर दिया है। सहायक शिक्षक व शिक्षकों के लिए नियम बनाए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के लिए भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार फैसले ले सकती है। शासन के जवाब के बाद (teacher recruitment process) हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया।
Published on:
14 Jul 2023 12:21 pm
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