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रोडवेज कर्मचारियों को बदलनी होगी आदत, समय से पहुंचना होगा, नहीं तो कटेगा वेतन

रोडवेज डिपों के कर्मचारियों की लेटलतीफी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नया तोड़ निकाला है। जी हां। अब देरी से कार्यालय आने वाले रोडवेज कर्मचारियों की जेब पर सरकार की कैंची चलेगी या यू कहे कि सख्ती के साथ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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बूंदी

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pankaj joshi

Feb 13, 2024

रोडवेज कर्मचारियों को बदलनी होगी आदत, समय से पहुंचना होगा, नहीं तो कटेगा वेतन

रोडवेज कर्मचारियों को बदलनी होगी आदत, समय से पहुंचना होगा, नहीं तो कटेगा वेतन

रोडवेज कर्मचारियों को बदलनी होगी आदत, समय से पहुंचना होगा, नहीं तो कटेगा वेतन
बूंदी. रोडवेज डिपों के कर्मचारियों की लेटलतीफी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नया तोड़ निकाला है। जी हां। अब देरी से कार्यालय आने वाले रोडवेज कर्मचारियों की जेब पर सरकार की कैंची चलेगी या यू कहे कि सख्ती के साथ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर पहुंचने की आदत डालनी होगी। यहीं नहीं विलंब से आने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर में उनके नाम के आगे क्रॉस लगाया जाएगा।

रोडवेज के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यालय में समय की पाबंदी को लेकर राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यालय की कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अनीता मीना ने आदेश जारी तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए है। ऐसे में राजस्थान रोडवेज निगम में अक्सर देरी से कार्यालय आने वाले रोडवेज कर्मचारियों की अब खैर नहीं है।

रोडवेज कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचना होगा। देर हुई तो आधे दिन का वेतन काटा जाएगा। वहीं कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे क्रॉॅस लगाया जाएगा। यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी रजिस्टर में लगे क्रॉॅस को हटाकर उपस्थिति लगाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह रहेगा समय निर्धारित
आदेश में यह भी कहा गया है कि अब कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुबह नौ बजे तथा अन्य कर्मचारी को सुबह 9.30 बजे तक उपस्थित होना है। यदि सुबह 9.40 तक उपस्थित नहीं होंगे तो उनके नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रॉॅस लगा दिया जाएगा। प्रत्येक क्रॉस पर आधे दिन का वेतन कटेगा। माह में तीन बार देरी से आने पर कर्मचारी पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्रवाई होगी।

पहले कार्यालय में आना ही होगा
आदेश में यह सख्त कहा गया है कि कहीं भी जाने से पहले कार्यालय में उपस्थिति दर्ज जरूर करानी होगी। क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि रोडवेज कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित होते हैं और जानकारी मांगने पर फील्ड में होने की बात कहते हैं,लेकिन अब कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर या फील्ड में जाने से पहले कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। आदेशों के अनुसार कार्यालय समय में कैंटीन के पास घूमते पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश जारी कर दिए
मुख्यालय से आदेश मिल चुका है। देरी से आने वालों के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगाना है। एक माह में तीन बार क्रॉस लगने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश को लेकर डिपो के सभी कर्मचारियों को पाबंद कर दिया गया है।
हिमांशु चहल, कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक, रोडवेज बूंदी