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Bitcoin जैसी Crypto currency में पैसा करते हैं निवेश तो हो जाएं सावधान, कभी भी हो सकता है तगड़ा घाटा

वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि जो चीजें कानूनी नहीं हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि वे अवैध हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिटकॉइन या एथेरियम अवैध है, लेकिन यह वैध भी नहीं है।

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Crypto Currency

Budget 2022 को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चा हो रही हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर लगने वाला 30 प्रतिशत टैक्स अहम है, वहीं वित्त मंत्री ने भारत की अपनी Digital currency की लॉन्च को लेकर घोषणा भी की। जिसके बाद आज वित्त सचिव ने इन करेंसी को एक लेकर नया बयान दिया है, जिसमें कहा गया, कि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी कभी भी कानूनी रूप से देश में नहीं अपनाई जाएंगी। यानी बात साफ हैं, आप कितना भी क्रिप्टो में निवेश कर लिजिए, केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी डिजिटल रुपया को भारत में लीगल माना जाएगा।

एएनआई से बात करते हुए, वित्त सचिव ने कहा, "डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा समर्थित होगा, जो कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। यह पैसा आरबीआई का होगा लेकिन डिजिटल होगा। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होगा। "बाकी सभी भारत में legal tender नहीं हैं, और ना ही होंगे। उनके मुताबिक बिटकॉइन, एथेरियम, या अभिनेता की एनएफटी बनने वाली कोई भी तस्वीर कभी भी देश में legal tender नहीं बन पाएगी।" बताते चलें, कि भारत में बिटकॉइन की कीमत आज 6:49 बजे 30.84 लाख रुपये है, जबकि भारत में एथेरियम की कीमत 2.23 लाख रुपये है।

निवेश के सफल होने की नहीं है गारंटी

वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य दो लोगों के बीच निर्धारित किया जाता है, आप सोना, हीरा और क्रिप्टो संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उस मूल्य को सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जाएगा। निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या नहीं, किसी को पैसा गंवाना पड़ सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।


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अवैध नहीं है Crypto

वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि जो चीजें कानूनी नहीं हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि वे अवैध हैं। सोमनाथन ने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिटकॉइन या एथेरियम अवैध है, लेकिन यह वैध भी नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर क्रिप्टोकुरेंसी के लिए विनियमन आता है तो यह legal नहीं होगी।" विनियमन केवाईसी, विक्रेता के लाइसेंस की मांग कर सकता है, लेकिन सरकार द्वारा बाद में हितधारकों के साथ परामर्श से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यह भी देखेंगे कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है।

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