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बिना TIS-AIS देखे न करें ITR फाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में TIS (टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी) और AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ITR फाइलिंग में पारदर्शिता लाना और चीजों को सरल बनाना है। आप इन दोनों को बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

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Do not file ITR without seeing TIS-AIS, Income Tax Department will send notice

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन एक बार फिर शुरू हो चुका है। असेसमेंट ईयर 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों से अलग-अलग माध्यमों के द्वारा बिना देरी किए ITR फाइल करने की अपील कर रहा है। वहीं इस बार ITR फाइलिंग को लेकर कुछ नियमों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदलाव किया है। ITR भरने से पहले जान लेगा जरुरी है नहीं तो बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकती है।

दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में TIS (टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी) और AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए चीजों को सरल बनाना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में पारदर्शिता लाना है। सबसे पहले आइए टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से जुड़ी जानकारियों के बारे में जानते हैं।

यह भी पढ़ें: ITR filing: अगर आप आयकर रिटर्न नहीं करते हैं फाइल तो जानिए लेट फीस से जेल तक के नियम


AIS और TIS क्या होता है?

AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) में टैक्सपेयर्स को अलग-अलग माध्यमों से हुई कमाई के बारे में सभी जानकारी होगी। इसमें सेविंग अकाउंट के ब्याज, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिली ब्याज, डिविडेंड के रुप में मिले पैसे,म्यूचुअल फंड सहित अन्य जगहों में लेन-देन से हुई आय के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहीं TIS (टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी) में टैक्सेबल अमाउंट के बारे में एक ही जगह जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसको देखे बिना ITR फाइस करेंगे तो गलतियां होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे में अगर इनकम टैक्स रिटर्न में गलती होती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है।


कैसे डाउनलोड करें AIS और TIS?

- इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है।
- अब अपनी जानकारी डाल कर वहां लॉगइन कर लेना है।
- इसके बाद मेन्यू में सर्विसेज टैब पर जाना है।
- अब ड्रॉपडाउन मैन्यू से 'Annual Information Statement (AIS)' को चूज कर लेना है।
- इसके बाद डाउनलोड करने का ऑप्सन आएगा वहां से आप Statement को किसी भी फार्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
-इसी तरह आप ड्रॉपडाउन मैन्यू से taxpayer information summary को सैलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं।

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