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Paneer से Honey तक क्यों बदले GST रेट, जानिए क्या है सरकार की सोच?

डेयरी का दूध पहले की तरह टैक्स फ्री रखा गया हैै। चीज पर रेट बरकरार है।

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भारत

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Ashish Deep

Sep 04, 2025

100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा...(photo-patrika)

100 करोड़ की टैक्स चोरी! GST ने कर सलाहकार मो. फरहान के ठिकानों पर मारा छापा, ऐसे हुआ घुलासा...(photo-patrika)

सरकार ने GST दरों में बड़ा बदलाव किया है। उसका मकसद है कि एक जैसे सामान पर टैक्स की एक जैसी दर ताकि न तो ग्राहकों और न ही कारोबारियों के बीच कोई कन्फ्यूजन रह जाए और टैक्स चोरी या मिसक्लासिफिकेशन की गुंजाइश भी न बचे। दूध से लेकर ब्रेड, पनीर और शहद तक कई रोजमर्रा के सामान पर नई दरें लागू की गई हैं।

किस सामान पर कितना टैक्स

1. दूध और प्लांट-बेस्ड मिल्क

डेयरी दूध पहले ही टैक्स-फ्री था, अब Ultra High Temperature (UHT) दूध भी छूट में शामिल कर दिया गया है। हालांकि सोया और अन्य प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पर 5% GST रहेगा। सरकार का कहना है कि डेयरी और प्लांट-बेस्ड मिल्क को अलग श्रेणी में रखकर टैक्स स्ट्रक्चर संतुलित किया गया है।

2. ब्रेड और इंडियन ब्रेड्स

अब सभी भारतीय ब्रेड, चाहे रोटी हो, पराठा, नान या पिज्जा बेस, पूरी तरह GST से बाहर कर दिए गए हैं। पहले इन पर अलग-अलग दरें लगती थीं।

3. कार्बोनेटेड फ्रूट जूस ड्रिंक्स

इन पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है। इसकी वजह यह है कि पहले इन पर कंपनसेशन सेस भी लगता था, जिसे खत्म कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि टैक्स कलेक्शन का स्तर वही बना रहे।

4. पनीर बनाम अन्य चीज

पनीर पर छूट इसलिए दी गई है क्योंकि इसका उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता है और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। बाकी Cheese की वैरायटी पर अलग टैक्स दरें लागू रहेंगी।

5. नेचुरल बनाम आर्टिफिशल हनी

प्राकृतिक शहद पर छूट दी गई है, जबकि आर्टिफिशल हनी पर टैक्स ज्यादा रखा गया है। यह कदम स्थानीय शहद उत्पादकों को बढ़ावा देने और मिलावटी प्रोडक्ट्स को हतोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

6. अन्य नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज

कोल्ड ड्रिंक पर 40% टैक्स लगाया गया है ताकि सभी ड्रिंक्स एक ही दर पर आएं और कोई कंपनी नए नाम से प्रोडक्ट लॉन्च कर टैक्स बचाने की कोशिश न कर सके।

सामान/श्रेणीपुरानी दरनई दर
डेयरी मिल्क (UHT को छोड़कर)छूट (Exempt)छूट (Exempt)
UHT मिल्क12%छूट (Exempt)
सोया मिल्क ड्रिंक12%5%
अन्य प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक18%5%
इंडियन ब्रेड (रोटी, पराठा, नान आदि)अलग-अलग (5%–12%)छूट (Exempt)
कार्बोनेटेड फ्रूट जूस/ड्रिंक्स28% + Compensation Cess40%
पनीर (अनपैक्ड/अनलेबल्ड)छूट (Exempt)छूट (Exempt)
पनीर (प्री-पैकेज्ड व लेबल्ड)5%5% (कोई बदलाव नहीं)
चीज12%12% (कोई बदलाव नहीं)
नेचुरल हनीछूट (Exempt)छूट (Exempt)
आर्टिफिशल हनी18%18% (कोई बदलाव नहीं)
अन्य नॉन-अल्कोहलिक बेवरेजेस28%40%
अन्य फूड प्रिपरेशन (Not specified)12%–18%5%

क्या है सरकार का तर्क

वित्त मंत्रालय के मुताबिक रेट रेशनलाइजेशन का सिद्धांत साफ है-'समान उत्पाद, समान कर' यानी मिलते-जुलते सामान पर एक जैसी दरें रखी जाएं ताकि विवाद कम हों और टैक्स सिस्टम सरल बने।