
Gold Jewellery sale in India
भारत में गोल्ड शॉपिंग यानि की सोने की खरीदारी को काफी पसंद किया जाता है। लोग अलग-अलग मौकों पर गोल्ड की शॉपिंग करना पसंद करते हैं। वैसे तो गोल्ड अलग-अलग तरह का है, पर लोग गोल्ड ज्वैलरी को खरीदना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पर अब गोल्ड की खरीददारी और बिक्री में एक बड़े नियम में बदलाव हो गया है। ऐसे में अगर इस नियम का ध्यान नहीं रखा गया, तो नुकसान भी हो सकता है।
क्या हुआ बदलाव?
केंद्र सरकार ने सोने या इससे बनी ज्वैलरी की खरीद और बिक्री के एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। दरअसल सोने में 4 डिजिट और 6 डिजिट के हॉलमार्क होते हैं। अक्सर ही ग्राहक इन हॉलमार्क्स के बारे में कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश में उस सोने की खरीददारी और बिक्री को बैन किया जा रहा है जिसपर 6 डिजिट हॉलमार्क नंबर नहीं है। ऐसे में 4 डिजिट हॉलमार्क नंबर वाले सोने की खरीददारी और बिक्री अब बैन होने जा रही है।
कब से लागू होगा बदलाव?
सोने की खरीददारी और बिक्री से जुड़ा यह नियम अगले वित्तीय वर्ष यानि की 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा। ऐसे में 31 मार्च से पहले तक 4 डिजिट हॉलमार्क नंबर वाले सोने को खरीदा या बेचा जा सकता है, पर इसके बाद यह बैन हो जाएगा।
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4 डिजिट वाले हॉलमार्क नंबर जाएगा को किया जाएगा बंद
सरकार के इस नए फैसले के अनुसार सोने के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 डिजिट हॉलमार्क नंबर को जल्द ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ 6 डिजिट हॉलमार्क नंबर का ही सोने के लिए इस्तेमाल मान्य होगा।
पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला
सोने की खरीददारी और बिक्री से जुड़े इस नियम में बदलाव का फैसला 3 मार्च को Bureau of Indian Standards (BIS) की एक मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता यूनियन कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने की।
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Published on:
04 Mar 2023 02:22 pm
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